चंडीगढ़, 20 मार्च:मंत्री समूह ने अपनी मीटिंग में 19.03.2020 को पंजाब में कोवीड-19 के फैलने के कारण पैदा हुई स्थिति का जायज़ा लिया था। मीटिंग में सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों की यातायात पर रोक लगाने का फ़ैसला किया गया था जिसमें सभी स्टेज कैरेज, कांट्रैक्ट कैरेज बसें, ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा शामिल हैं। परिवहन विभाग ने सार्वजनिक सुविधाओं के लिए पीआरटीसी/पनबस/पंजाब रोडवेज़ की बसों को ख़ास रूटों पर चलाने का फ़ैसला किया है और टैक्सियों, जिनमें 12 से कम यात्रियों/मुसाफिरों के बैठने का सामथ्र्य है अर्थात मैक्सी कैब और मोटर कैब को भी छूट दी गई है।
यह जानकारी परिवहन मंत्री श्रीमती रजिय़ा सुल्ताना द्वारा आज यहाँ जारी एक प्रैस बयान में दी।
उन्होंने बताया कि यह पाबंदी 20 मार्च, 2020 की आधी रात से लागू होगी और 31 मार्च, 2020 तक लागू रहेगी। इस पाबंदी में स्टेज कैरेज के साथ-साथ ठेके पर चलने वाली बसें भी शामिल हैं जो पंजाब के बाहर से आती हैं। हालाँकि, एमरजैंसी की स्थिति में सम्बन्धित डिप्टी कमिश्नरों और राज्य परिवहन कमिश्नर को किसी भी सार्वजनिक वाहन को इस आदेश को लागू करने से छूट देने का अधिकार है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि यह पाबंदी माल कैरियरों और प्राईवेट सर्विस वाहन जैसे फैक्ट्री, स्टाफ बसें आदि को शामिल नहीं करती।
श्रीमती रजिय़ा सुल्ताना ने बताया कि समूह मंत्रियों द्वारा सरकारी कार्यालयों में ग़ैर-ज़रूरी पब्लिक डिलिंग को घटाने का फ़ैसला किया गया है। इसके मद्देनजऱ, ड्राइविंग लाइसेंस जारी को करने और ड्राइविंग टैस्ट को 23.03.2020 से 31.03.2020 तक अस्थाई तौर पर निरस्त करने का फ़ैसला भी लिया गया।