पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के दख़ल के बाद बीस साल के बाद मिली जसपाल सिंह को विभागीय तरक्की
चंडीगढ़, 18 मार्च:तकनीकी शिक्षा विभाग पंजाब में पलम्बर के पद पर 1996 में भर्ती हुए जसपाल सिंह को 20 साल बाद पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के दख़ल के बाद तरक्की नसीब हुई है। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग की चेयरपर्सन श्रीमती तजिन्दर कौर (रिटा. आई.ए.एस.) ने बताया कि पंजाब सरकार के तकनीकी शिक्षा विभाग के आई.टी.आई. विंग में जसपाल सिंह प्लम्बर के तौर पर भर्ती हुआ था और दो साल बाद ही वह विभागीय तरक्की के लिए ज़रूरी सभी योग्यताएं पुरी करता था और उसे आरक्षित नुक्ते और तरक्की देना बनता था परन्तु विभाग की तरफ से जसपाल सिंह की जगह जनरल वर्ग के मुलाजि़म को तरक्की देकर उसका हक छीन लिया गया था।
उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा किए गए इस अन्याय के विरुद्ध उसने 2015 में एस.सी. आयोग पंजाब को लिखित शिकायत करके न्याय दिलाने की विनती की।आयोग द्वारा इस मामले की जांच ग़ैर-सरकारी मैंबर श्री ज्ञान चंद दीवाली को सौंपी गई जिन्होंने पिछले पाँच सालों के दौरान कई तारीखों को हुई सुनवाई के दौरान विभाग द्वारा पेश किये गए तथ्यों और जसपाल सिंह द्वारा पेश किये गए नियमों /रूलों और सरकार की आरक्षण नीति /रोस्टर रजिस्टर आदि की छानबीन के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला कि जसपाल सिंह द्वारा की गई विनती सबूतों के आधार पर दुरुस्त है और उसका हक छीना गया है। इस आधार पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी जिस पर आयोग द्वारा संबंधित विभाग को अपने दफ़्तरी हुक्म तारीख़ 5-9-19 के द्वारा कहा गया कि जसपाल सिंह की तरक्की तारीख़ 8-10-98 से करके आयोग को रिपोर्ट की जाये।
आयोग के इस हुक्म और विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए जसपाल सिंह को तारीख़ 8-10-98 से 29-11-2000 तक नोशनल तौर पर और तारीख़ 30-11-2000 से आरक्षित नुक्तो के विरुद्ध बतौर और /इंस फिटिंग एंड पलंबिंग कर दिया गया। इस सम्बन्धी विभाग द्वारा तारीख़ 17-3-2020 को ऑर्डर करके आयोग को सूचित किया गया।