बाल भिक्षा के खात्मे संबंधी टीम ने की बस स्टैड़ तथा रेलवे स्टेशन की चेकिंग
एक नवजन्मे बच्चे सहित औरत भींख मांगती पाई गई, चेतावनी देकर छोड़ा
गुरदासपुर। शहर के विभिन्न स्थानों पर बाल भिक्षा के खात्मे के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया। जिसके चलते बस स्टैड़, रेलवे स्टेशन तथा बाजारों में रेड़ की गई तथा एक नव जन्में बच्चे समेत औरत भीख मांगती पाई गई।
टीम ने उस औरत को बाल भलाई कमेटी गुरदासपुर के समक्ष पेश किया और बाल भलाई कमेटी की ओर से बच्चे की सुरक्षा को मुख्य रखते हुए उस औरत को सख्त चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इस टीम में जिला बाल सुरक्षा यूनिट गुरदासपुर से मिस नेहा नैयर लीगल कम प्रोबेशन अफसर, सोशल वर्कर सुखविंदर कौर, रमनप्रीत कौर आऊट रीच वर्कर और शिक्षा तथा पुलिस विभाग के कर्मचारी मौजूद थे।
गौर रहे कि जुवेनाईल जसटिस (सुरक्षा और संभाल) एक्ट 2015 की धारा 76 के तहत कोई भी व्यक्ति जैसे बच्चे के माता पिता, गार्डीयन, रिश्तदार बच्चे से भीख मंगवाते पाए जाते है तो उन्हे कम से कम पांच साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना होगा।