गुरदासपुर। जेल रोड़ पर स्थित एक कोठी का दो जगह ब्याना कर धोखाधड़ी करने के आरोप में थाना सिटी की पुलिस ने पति पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला डीएसपी (पंजाब ब्यूरों आफ इंवेस्टिगेशन) की ओर से जांच के उपरांत दर्ज किया गया है।
शिकायकर्ता बलदेव सिंह पुत्र संजू राम निवासी रुलिया राम कलोनी गुरदासपुर ने बताया कि उन्होने जसवंत राय पुत्र चमन लाल निवासी हेयर विहार कलोनी लित्तर बाबोवाल तथा उसकी पत्नी रोजी के साथ 3 जुलाई 2017 को एक दो मंजिल साढ़े छह मरले की कोठी का इकरारनामा किया था। जिसकी कीमत 25 लाख रुपए तय हुई और उन्होने 6 लाख रुपए बतौर ब्याना दिए। इस संबंधी रजिस्ट्री 30 जून 2019 को रखी गई थी।
परन्तु आरोपियों ने इस जगह का पहले ही ब्याना 65 लाख रुपए कीमत पर 4 मार्च 2017 को दीपक सैनी के साथ किया था। इस संबंधी उक्त की ओर से जान बूझ कर एक जगह का दो बार ब्याना कर उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। इस संबंधी एसआई कंवलजीत सिंह ने बताया कि उक्त पति पत्नी के खिलाफ जांच के आधार पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। अभी किसी की गिरफ्तारी नही हुई है।