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महिलाओं संबंधी कल्याण स्कीमों और हकों के प्रति जागरूकता लाएं महिला आयोग के मैंबर-गुलाटी

महिलाओं संबंधी कल्याण स्कीमों और हकों के प्रति जागरूकता लाएं महिला आयोग के मैंबर-गुलाटी
  • PublishedFebruary 3, 2020

चंडीगढ़, 3 फरवरी:पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी की अध्यक्षता अधीन आज यहाँ महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट के कॉन्फ्ऱेंस हॉल में मीटिंग हुई। जिसमें पंजाब राज्य की महिलाओं को आ रही दिक्कतों के जल्द निपटारे सम्बन्धी विचार चर्चा की गई। मीटिंग में आयोग के सीनियर वाईस चेयरपर्सन बिमला शर्मा, वाईस चेयरपर्सन अमृतवीर कौर, आयोग की मैंबर शालिनी शर्मा, किरनप्रीत कौर धामी, इन्द्रजीत कौर, जगदर्शन कौर, मधु शर्मा, राजेश्वरी कोशिश, सर्वजीत कौर मान, कुलदीप सपना और एडीजीपी पंजाब पुलिस बी. चन्द्र शेखर उपस्थित थे।

मीटिंग के दौरान पंजाब राज्य की अदालतों में दहेज सम्बन्धी जो मामले विचाराधीन हैं उनमें केस दर्ज होने के उपरांत दहेज का सामान जो रिकवर किया है को जल्द रिलीज़ करने की प्रक्रिया सम्बन्धी चर्चा की गई। इस मुद्दे पर बोलते हुए आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने कहा कि अक्सर थाने के दौरे के मौके पर यह देखने में आता है कि दहेज का सामान कई बार खुली जगह पर ही पड़ा होता है जिस कारण वह खऱाब हो जाता है इसलिए इस सामान को केस शुरू होते ही सम्बन्धित पक्ष के सुपुर्द कर दिया जाये।

इस सम्बन्धी बोलते हुए एडीजीपी चंद्र शेखर ने बताया कि थानों में जगह की कमी के कारण खुले में सामान रखना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यदि वादी पक्ष केस शुरू होने के उपरांत अदालत में अजऱ्ी दें कि इस प्रॉपर्टी के तौर पर थाने में पड़ा दहेज का सामान रिलीज़ कर दिया जाये तो कोर्ट द्वारा पुलिस से रिपोर्ट हासिल करके हुक्म कर दिए जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बहुत से मामलों में सामान लडक़ी वालों की तरफ से थानों में से नहीं उठाया जाता और विभाग द्वारा इस तरह के सामान सम्बन्धी एक नीति बनाई जा रही है जिसके अंतर्गत सम्बन्धित पक्ष को तीन बार नोटिस जारी किये जाएंगे और यदि फिर भी सम्बन्धित पक्ष की तरफ से सामान फिर भी नहीं उठाया जायेगा तो सामान की नीलामी करके पैसे सरकारी खजाने में जमा करवा दिए जाएंगे।

श्रीमति गुलाटी ने आगे कहा कि आयोग के मैंबर साहिबानों द्वारा यह सुझाव दिया जाता है कि पुलिस विभाग को हिदायत की जाये कि महिलाओं द्वारा प्राप्त शिकायतें विशेषकर विवाहित जीवन सम्बन्धी मामलों में केस दर्ज करने से पहले एक बार घर बसाने के लिए सम्बन्धित जोड़े की कौंऊसलिंग ज़रूर की जाये।उन्होंने मीटिंग में उपस्थित आयोग के समूह सदस्यों को भी अपील की कि वह सरकार द्वारा महिलाओं की भलाई के लिए चलाईं जा रही स्कीमों के प्रति अधिक से अधिक जागरूकता लाएं और महिलाओं को भारतीय संविधान के द्वारा प्राप्त हकों संबंधी भी बताएं।

Written By
The Punjab Wire