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पार्टनर की मंजरी के बिना बस बेचने पर मामला दर्ज

पार्टनर की मंजरी के बिना बस बेचने पर मामला दर्ज
  • PublishedJanuary 12, 2020

गुरदासपुर। अपने पार्टनर की मंजूरी के बिना बस बेचने के आरोप में थाना सिटी की पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। यह मामला डीएसपी की ओर से जांच के उपरांत दर्ज किया गया है। पुलिस को दी शिकायत में बलविंदर सिंह पुत्र चरण सिंह निवासी फत्तु भीला अमृतसर ने बताया कि उसने न्यू मालवा बस सर्विस रजिस्ट्रड करवाई है। जिसमें गुरमीत सिंह पुत्र संतोख सिंह निवासी वल्ला अमृतसर भी भाईवाल था।

करीब ढाई साल पहले गुरमीत ने उसके साथ समझौता किया था कि वह अपना हिस्सा मुझे दे और इसके बदले वह उसको 29 लाख रुपये देगा । इस संबंधी इकारा किया गया था कि  जितनी देर तक वह पूरी राशि अदा नहीं कर दी जाती तब तक वह मालवा बस सर्विस की किसी भी बस को उसकी मर्जी के बिना आगे नहीं बेचेगा। परन्तु  गुरमीत ने उसकी मर्जी के बिना एक बस नंबर पीबी 02 सीआर 9985 समेत परमिट बेच दी । जबकि उसे पैसे भी नहीं दिए। इसके अलावा जो चेक गुरमीत ने जारी किए हैं, वह पहले ही बैंक में रद्द  हो गए।

इस संबंधी एएसआई भप्पी मसीह ने बताया कि पीडि़त के बयानों के आधार पर गुरमीत सिंह पुत्र संतोख सिंह निवासी वल्ला अमृतसर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। 

Written By
The Punjab Wire