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जिला गुरदासपुर में बदला दुकानों का समय, 50 % क्षमता के साथ खुले जिम, रेस्तरां, फास्ट फूड एवं ढाबें, सभी कर्मचारियों की वैक्सीन होगी अनिवार्य। पूरे आर्डर पढ़ें

जिला गुरदासपुर में बदला दुकानों का समय, 50 % क्षमता के साथ खुले जिम, रेस्तरां, फास्ट फूड एवं ढाबें, सभी कर्मचारियों की वैक्सीन होगी अनिवार्य। पूरे आर्डर पढ़ें
  • PublishedJune 16, 2021

स्कूल, कालेज, बार, पब तथा अहाते रहेंगे बंद

गुरदासपुर, 16 जून (मनन सैनी)। जिला मैजिस्ट्रेट गुरदासपुर मोहम्मद इश्फाक की ओर से जिले में कोविड़ -19 संबंधी लागू पाबंधियों में राहत दी गई है। जिसके चलते अब दुकानें खोलने का समय सुबह 7 से शाम 7 बजे का कर दिया गया है। वहीं रविवार को दूध, डेयरी, पोल्ट्री उत्पाद, मीट, फिश तथा फिश सीड, फल सब्जिया की दुकानों एवं रेहडियों को छोड़ सभी दुकानें बंद रहेगीं।

वहीं जिले में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ जिम, रेस्तरां (होटलों में भी) कैफे शाप, फास्ट फूड आउट लैट, ढाबे इत्यादि खोलने की इजाजत दी गई है, जिन्हे रविवार को भी शाम 7 बजे तक खोलने तथा 9 बजे तक होम डिलिवरी करने की छूट दी गई है। हालाकि उक्त सभी संस्थानों में सभी कर्मचारियों की कम से कम एक वैक्सीन लगी होना अनिवार्य किया गया है। जबकि सभी शिक्षण संस्थान जोकि स्कूल कालेज है वह अभी बंद ही रहेगें। बार , पब तथा अहाते भी बंद ही रहेगें। यह आदेश 16 जून से 25 जून तक लागू रहेगें।

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Written By
The Punjab Wire