गुरदासपुर,4 मई। जिला गुरदासपुर में कुछ अन्य संस्थानों को लगाई गई पाबंदियों से छूट मिली है। इसमें शराब की दुकानें अब खुल सकेंगी परंतु अहाते खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेशों के अनुसार अब सिर्फ मोबाइल रिपेयर की खुलेगी दुकाने खुलेंगी, जबकि मोबाइल बेचने की इजाजत नहीं दी गई है । किस संस्थान को कितने समय के लिए इजाजत मिली है। जानने के लिए पूरे आर्डर पड़े।
जिला मजिस्ट्रेट की ओर से कहां गया है की पैदल या साइकिल पर चलने वालों को निर्धारित निम्नलिखित संस्थानों जिन्हें छूट मिली है पर जाने की कोई रोक-टोक नहीं है ।जबकि जो वाहनो पर चलते हैं उन्हें अपना पहचान पत्र दिखाना होगा ,पहचान पत्र ना होने पर ई पास एडवांस में बनाए।
आदेशों में साफ निर्देश दिए गए हैं की दुकान खुलने वालों अथवा संस्थानों का आरटी-पीसीआर टैस्ट लाजमी है। जिसे हर हफ्ते करवाना अनिवार्य है। वही 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन लगवाने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है।