गुरदासपुर, 28 अप्रैल (मनन सैनी)। जिला गुरदासपुर में शादी समारोह को लेकर जिले में नए आदेश लागू कर दिए गए है। जिसके चलते शादी समारोह में सिर्फ 20 लोग ही शिरकत कर पाएगें। 30 अप्रैल तक शाम 6 बजे के बाद होने वाली विवाह शादियों में शिरकत करने के लिए बारातियों को एसडीएम दफतर से कर्फ्यू पास लेना अनिवार्य किया गया है। बगैर फोटो के कोई भी पास अवैध माना जाएगा। वहीं एसडीएम दफतर जारी किए गए हर पास की सूचना डाटा कोविड़ सैल को भेजेगा तथा डाटा सैंटर सभी की सूचना एकत्र कर रखेगा।
हर हाल में रात 9 बजे तक शादी समारोह को समाप्त करना होगा। समारोह के आयोजकों को समारोह की वीडियों gsp.covid19reports@gmail.com पर भेजनी होगी और जिन्हें डाटा सैंटर चेक कर यह सुनिश्चित करेगा कि कहीं नियमों की अवहेलना तो नहीं हुई। पूरे आर्डर पढ़ें।