Close

Recent Posts

ਪੰਜਾਬ

पंजाब पुलिस को एस.सी. एक्ट सम्बन्धी बारीकी से अवगत करवाने का फैसला

पंजाब पुलिस को एस.सी. एक्ट सम्बन्धी बारीकी से अवगत करवाने का फैसला
  • PublishedDecember 20, 2019

चंडीगढ़, 20 दिसंबर:पंजाब पुलिस को एस.सी. एक्ट सम्बन्धी बारीकी से अवगत करवाने का फैसला किया गया है। यह जानकारी पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग की चेयरपर्सन श्रीमती तेजिन्दर कौर ने आज यहाँ दी।उन्होंने बताया कि आज पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग में सुनवाई के दौरान पंजाब पुलिस की ए.डी.जी.पी. (इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो) श्रीमती गुरप्रीत देओ आए थे जिस दौरान आयोग की चेयरपर्सन द्वारा फील्ड में तैनात पुलिस मुलाजि़मों द्वारा एस.सी. लोगों की शिकायतों को हल करने के दौरान अक्सर की जाने वाली गलतियों, मामलों में चालान 60 दिनों में न पेश करने और एस.सी. एक्ट सम्बन्धी जानकारी न होने सम्बन्धी चर्चा की गई।जिस पर पंजाब पुलिस की ए.डी.जी.पी. (इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो) श्रीमती गुरप्रीत देओ ने आयोग को भरोसा दिलाया कि वह एक पत्र जारी करके पंजाब राज्य के समूह एस.एस.पीज़ को आदेश देंगे कि वह अपने अधीन जि़ले की पुलिस को एस.सी. एक्ट सम्बन्धी जागरूक करने के लिए जि़ला पुलिस लाईनज़ में प्रशिक्षण सैशन करेंगे और एक महीने में इस सम्बन्धी की गई कार्यवाही संबंधी ब्यूरो को लिखित तौर पर अवगत भी करवाएंगे।इसके अलावा एस.सी. एक्ट से संबंधित मामलों में चालान 60 दिनों में पेश करने को भी यकीनी बनाने की दिशा में दिशा- निर्देश जारी करेंगे।

Written By
The Punjab Wire