प्रोटोकाल के अनुसार यात्रियों के पहुँचने से 5 वें दिन कोविड -19 के लिए आरटी -पीसीआर टैस्ट किये जाएंगे
चंडीगढ़, 23 सितम्बर:अंतरराष्ट्रीय यात्री जो भारतीय हवाई अड्डे पर पहुँचने पर नेगेटिव आरटी -पीसीआर टैस्ट की रिपोर्ट जमा नहीं कराते उनका रैपिड एंटीजेन टेस्टिंग (आरएटी) किटों के साथ टैस्ट किया जायेगा। अगर रैपिड एंटीजेन टेस्टिंग (आरएटी) में कोविड -19 के लिए रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो वह घरेलू एकांतवास के विकल्प का चयन कर सकते हैं। यह जानकारी देते हुये स्वास्थ्य मंत्री स. बलबीर सिंह सिद्धू ने बताया कि आर.ए.टी. के द्वारा टैस्ट किये जाने के बाद वह अपने जि़लों के प्रोटोकोल के अनुसार भारत पहुँचने से 5वें दिन कोविड -19 के लिए आर.टी.-पी.सी.आर. टैस्ट करवाएंगे। यदि रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो घरेलू एकांतवास ख़त्म हो जायेगा। वह अगले 7 दिनों के लिए अपनी स्वास्थ्य की ख़ुद निगरानी करेंगे और अगर कोई लक्षण दिखाई देता है तो वह स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट करेंगे।
यदि कोविड-19 के लिए आरटी -पीसीआर पॉजिटिव पाया जाता है, तो उनकी डाक्टरी तौर पर जांच की जायेगी और पंजाब कोविड-19 प्रबंधन प्रोटोकोल की पालना की जायेगी। उन्होंने बताया कि यह संशोधित दिशा निर्देश पंजाब के सभी डिप्टी कमीशनरों और सिविल सर्जनों को जारी किये गए हैं।श्री सिद्धू ने आगे बताया कि यदि कोविड-19 के लिए आर.ए.टी पॉजिटिव आता है तो सम्बन्धित व्यक्ति घरेलू आइसोलेशन / सरकारी एकांतवास सुविधा या भुगतान के आधार पर निजी अस्पतालों के विकल्प का चयन कर सकता है और ऐसे व्यक्ति का इलाज कोविड-19 प्रबंधन प्रोटोकोल के मुताबिक किया जायेगा। उन्होंने कहा कि घरेलू एकांतवास का चयन करने वाला व्यक्ति सहमति फार्म के द्वारा दर्ज करवाएगा जिसमें बताया गया है कि उसकी रिहायश में घरेलू आइसोलेशन की सुविधा है और उसको बीमारी का कोई लक्षण नहीं है या थोड़े बहुत लक्षण हैं और उसको कोई और बीमारी ( कोमारबिटी) और स्थिति काबू में है। यह व्यक्ति घरेलू एकांतवास प्रोटोकोल की सख्ती के साथ पालना करेगा।मंत्री ने कहा कि दिशा-निर्देशों के मुताबिक हवाई / सडक़ यात्रा के द्वारा पंजाब आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्री अपने निजी और स्वास्थ्य सम्बन्धी विवरण के साथ स्वै-घोषणा www.newdelhiairport.in पर दर्ज करवाएंगे और इसकी एक कापी स्टेट अधिकारी को सौंपेंगे।
उन्होंने बताया कि दाखि़ले के मौके पर यात्रियों की स्वास्थ्य प्रोटोकोल के अनुसार जांच भी की जायेगी। राज्य में दाखि़ल होने वाले सभी विदेशी यात्रियों को स्वै-घोषणा फार्म भर कर जिला स्वास्थ्य / प्रशासनिक अथॉरिटी के पास जमा करवाना होगा।पोर्टल पर पहुँचने से पहले नेगेटिव आरटी -पीसीआर टैस्ट रिपोर्ट (यात्रा शुरू करने से पहले 96 घंटों के अंदर-अंदर) जमा करवाने वाले व्यक्तियों को उस रिपोर्ट की एक कापी पेश करनी होगी तो ही उसको घरेलू एकांतवास की इजाज़त दी जायेगी। उन्होंने बताया कि इन यात्रियों को भी स्वास्थ्य अधिकारियों / जिला प्रशासन को अपनी स्वास्थ्य की स्थिति सम्बन्धी स्वै-निगरानी के लिए लिखित आवेदन देना होगा और कोवा एप डाउनलोड करके इसको एक्टिव रखना होगा। अगर कोई लक्षण नजऱ आते हैं तो वह जिला निगरानी अधिकारी या जिला प्रशासन को सूचित करेंगे। जो यात्री आरटी -पीसीआर टैस्ट रिपोर्ट जमा नहीं कराएंगे उनकी रैपिड एंटीजेन टेस्टिंग (आर.ए.टी) किटों द्वारा जांच की जाऐगी।मंत्री ने स्पष्ट किया कि यात्री सरकार की तरफ से कोविड -19 के फैलाव से बचाव के लिए जारी किये गए सभी सावधानियां और सुरक्षा उपायों की पालना करेंगे जैसे हाथों को साफ़ रखना, मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाई रखना आदि।