चंडीगढ़, 16 सितम्बर: बाल मज़दूरी, बच्चों की तस्करी, घरेलू हिंसा और यौन शोषण को रोकने के मद्देनजऱ, पंजाब पुलिस की कम्युनिटी अफेअजऱ् डिविजऩ की तरफ से समाज सेवी संस्था ‘बचपन बचाओ आंदोलन’ के सहयोग से बुधवार को पोक्सो एक्ट के अधीन मामलों की जांच कर रहे और जुवेनाईल जस्टिस एक्ट, 2015 की धाराओं को लागू करने वाले पंजाब पुलिस के अधिकारियों के लिए बाल अधिकार और सुरक्षा पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रोग्राम आयोजित किया गया।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये पंजाब पुलिस के एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पहले पड़ाव में 16.09.2020 से 30.09.2020 तक पाँच जिलों के 200 के करीब पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। अगले 2 सप्ताहों के दौरान कुल चार वर्कशापें आयोजित करवाई जाएंगी जिसमें विभिन्न बाल /नाबालिग कानूनों जैसे जुवेनाईल जस्टिस (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) एक्ट, 2015, बाल योन शोषण, पोक्सो एक्ट, 2012, बाल विवाह एक्ट, 2006, मानवीय तस्करी और गुमशुदा बच्चों और बाल मज़दूरी की एस.ओ.पी. के माहिरों द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा।
उन्होंने आगे बताया कि इस तरह की पहली वर्कशॉप का उद्घाटन अतिरिक्त डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कम्युनिटी अफेयर डिविजऩ (सी.ए.डी.), श्री गुरप्रीत दियो ने सी.ए.डी कार्यालय, एस.ए.एस.नगर से किया गया। इस ऑनलाइन प्रोग्राम में लुधियाना कमिशनरेट के 57 पुलिस अधिकारी इस 3 दिन वर्कशाप में हिस्सा ले रहे हैं।
उन्होंने आगे बताया कि उद्घाटनी सैशन के दौरान यू.पी. काडर के सेवामुक्त आई.पी.एस. अधिकारी श्री सुतापा सन्याल और पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के सैशन जज-कम -मैंबर सचिव श्री अरुण गुप्ता ने संबोधन किया। इस प्रशिक्षण प्रोग्राम में 200 के करीब पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिनमें चाइल्ड वैलफेयर पुलिस अफ़सर, स्पैशल जुवेनाईल पुलिस यूनिट के नोडल अफ़सर और लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, फतेहगढ़ साहिब और मोहाली जिलों के हवलदार मुनशी शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि यह प्रशिक्षण प्रोग्राम राज्य में बाल सुरक्षा ढांचे को मज़बूत करने में अहम भूमिका निभाएगा और पुलिस अधिकारियों को बच्चों से जुड़े यौन शोषण मामलों की जांच करने और जुवेनाईल जस्टिस एक्ट, 2015 के अंतर्गत गठित जुवेनाईल जस्टिस और बाल कल्याण कमेटी और अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर जांच करने के योग्य बनाऐगा।