ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਨੀਤੀ

अकालियों की चालों के आगे झुकूंगा नही, राजनीतिज्ञ-गैंगस्टर गठजोड़ की तह तक जाऊँगा – कैप्टन अमरेन्द्र

अकालियों की चालों के आगे झुकूंगा नही, राजनीतिज्ञ-गैंगस्टर गठजोड़ की तह तक जाऊँगा – कैप्टन अमरेन्द्र
  • PublishedDecember 9, 2019

गैंगस्टर के साथी द्वारा अकालियों के शीर्ष नेतृत्व को सम्मानित करते हुए की तस्वीरें हासिल, जांच के हुक्म देने से पहले राज्यपाल को अवगत करवाया

चंडीगढ़, 9 दिसम्बर। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने राजनीतिज्ञों और गैंगस्टरों के दरमियान सांठ-गांठ की मीडिया रिपोर्टों के संदर्भ में उनकी तरफ से जांच के दिए हुक्मों पर अकालियों की नौटंकियों के आगे झुकने से इन्कार करते हुए कहा कि वह अकालियों के ऐसे संकुचित हथकंडों के आगे झुकने वाले नहीं हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले की पूरी छानबीन की जायेगी और ऐसे दोषों के गुनाहगार पाए जाने वालों को भागने नहीं दिया जायेगा।इस मुद्दे पर जांच को रद्द करने और गली स्तर का प्रदर्शन करने पर शिरोमणि अकाली दल को सख्त शब्दों में जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अकाली दल के शीर्ष नेतृत्व के ख़तरनाक अपराधियों /गैंग्स्टरों के साथ संबंधों को स्पष्ट दिखाती तस्वीरें हासिल करने के बाद उन्होंने डी.जी.पी. को इसकी जांच करने के हुक्म दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जाँच के हुक्म देने से पहले उन्होंने इन तस्वीरों संबंधी राज्यपाल को अवगत करवाया था और यदि यह सही साबित हो गया तो इससे राज्य में अपराधियों और गैंग्स्टरों की सरप्रस्ती देने में अकालियों का सम्मिलन बेनकाब हो जायेगा। उन्होंने कहा कि यह सबूत बहुत गंभीर हैं और इनकी पुलिस पड़ताल करवाने की ज़रूरत है जिस कारण उन्होंने डी.जी.पी. को आदेश दिए हैं कि इस जांच को जल्द से जल्द मुकम्मल करने में कोई कसर बाकी न छोड़ी जाये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दस्तावेज़ों और तस्वीर के रूप में उनको हासिल हुए सबूत बादलों और अन्य अकाली नेताओं की स्पष्ट संबंध दिखाते हैं जबकि अकाली नेता जेल मंत्री सुखजिन्दर सिंह रंधावा को निशाना बनाकर अपना सम्मिलन होने से ध्यान हटाने के लिए हाथ-पैर मार रहे हैं। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि अकाली दल के पास तो रंधावा या अन्य कांग्रेसी मंत्रियों /नेताओं के गैंगस्टरों और अपराधियों के साथ किसी तरह का संबंध होने का कोई सबूत नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके उलट अकालियों के खि़लाफ़ दस्तावेज़ी सबूत हैं जिसकी तह तक जांच करवाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि यदि जांच में ऐसी सांठ-गांठ का कोई भी दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध कानून के मुताबिक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे गुनाह में शामिल लोगों को किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जा सकता।अपने संकुचित राजनैतिक हितों के लिए अकालियों की तरफ से गैंगस्टरों और अपराधियों के साथ सांठ-गांठ करने पर मुख्यमंत्री ने उनको आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इनके 10 वर्षों के कुशासन के दौरान पंजाब और पंजाबियों को असुरक्षित और डरावने माहौल से गुज़रना पड़ा।

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री को प्राप्त हुई तस्वीरों में हरजिन्दर सिंह बिट्टू उर्फ बिट्टू सरपंच सीनियर अकाली राजनीतिज्ञों प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, हरसिमरत बादल और बिक्रम मजीठिया को सम्मानित करता हुआ नजऱ आता है। पुलिस को प्राप्त हुई जानकारी के मुताबिक बिट्टू की तलवंडी साबो हलके से पूर्व अकाली विधायक जीत मोहिन्दर सिंह सिद्धू के साथ भी कथित नज़दीकी है।डी.जी.पी. दिनकर गुप्ता जिनको मुख्यमंत्री ने जांच करने का जि़म्मा सौंपा हुआ है,

ऑर्गेनाईजड़ क्राइम कंट्रोल यूनिट, पंजाब को हासिल जानकारी में खुलासा हुआ है कि बीते समय में बिट्टू बदनाम गुरप्रीत सेखों गैंग के सदस्यों को शरण दिलाता रहा है।श्री गुप्ता के अनुसार बिट्टू नशे, कत्ल, डकैती, आर्मज़ एक्ट आदि से सम्बन्धित कई अपराधिक मामलों में नामज़द है।ऑर्गेनाईजड़ क्राइम कंट्रोल यूनिट, पंजाब के पास मौजूदा जानकारी के अनुसार हरजिन्दर सिंह उर्फ बिट्टू पुत्र समन्दर सिंह निवासी राम तीर्थ के खि़लाफ़ दर्ज एफ.आई.आर्ज़ के विवरण निम्रलिखित हैं:1. पुलिस थाना तलवंडी साबो में आई.पी.सी. की धारा 420, 465, 467, 468 अधीन एफ.आई.आर. नं. 207 तारीख़ 03 -10 -20132. जि़ला सोलन (हिमाचल प्रदेश) के पुलिस थाना अरकी में आई.पी.सी. की धारा 341, 506, 34 और आर्मज़ एक्ट की धारा 25 अधीन एफ.आई.आर. नं. 103 तारीख़ 4-10 -20103. जि़ला भिवानी (हरियाणा) के पुलिस थाना सिवानी में एन.डी.पी.एस. की धारा 15 अधीन एफ.आई.आर. नं. 04 तारीख़ 16 -01 -20064. पुलिस थाना मुनक में आई.पी.सी. की धारा 379, 341 अधीन एफ.आई.आर नं. 112 तारीख़ 8-11 -20085. जि़ला हनूमानगढ़ (राजस्थान) के पुलिस थाना संगरिया में आई.पी.सी. की धारा 452, 323, 325 और आर्मज़ एक्ट की धारा 25 अधीन एफ.आई.आर. नं. 649 तारीख़ 25 -11 -20146. जि़ला हनूमानगढ़ (राजस्थान) के पुलिस थाना संगरिया में आई.पी.सी. की धारा 452,323, 325 और आर्मज़ एक्ट की धारा 25 अधीन एफ.आई.आर. नं. 647 तारीख़ 23 -11 -20147. पुलिस थाना तलवंडी साबो में आई.पी.सी. की धारा 341, 427, 506, 148, 149 अधीन एफ.आई.आर. नं. 168 तारीख़ 26 -11 -2011 गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से पंजाब पुलिस को राज्य में सक्रिय अपराधियों और गैंगस्टरों पर शिकंजा कसने के सख्त और स्पष्ट हुक्म दिए गए हैं। इस कार्यवाही के हिस्से के तौर पर पंजाब सरकार की तरफ से कैटागरी ए के 8 गैंगस्टरों समेत अब तक 2127 गैंगस्टरों को गिरफ़्तार किया गया है और 10 गैंगस्टरों (इनमें से पाँच ए-कैटागरी के) खि़लाफ़ उचित कार्यवाही की गई है।

इन गैंगस्टरों से कुल 1040 हथियार और 468 व्हीकल ज़ब्त किये गए हैं।दिनकर गुप्ता ने आगे बताया कि मौजूदा कार्यकाल के दौरान राज्य सरकार नाभा जेल तोडऩे के मामले के मास्टरमाईंड और आतंकवादियों /गैंग्स्टरों के केंद्र बिंदु रमनजीत सिंह उर्फ रोमी की हाँगकाँग (चीन) से हवालगी लेने में सफल रही है। रोमी नशा /हथियार तस्करी में भी शामिल था। इसके अलावा राज्य सरकार बम्बीहा गिरोह के प्रमुख सुखप्रीत सिंह धालीवाल उर्फ बूढ्ढा (पुत्र मेजर सिंह निवासी कुस्सा, तहसील नेहाल सिंह वाला, जिला मोगा) की अर्मीनिया से हवालगी लेने में भी सफल रही है।

Written By
The Punjab Wire