गुरदासपुर। जिला मैजिस्ट्रेट गुरदासपुर मोहम्मद इश्फाक की ओर से जिला निवासियों को कर्फ्यू में दुकानें खोलने की ढील दी गई है। दुकानों खोलने संबंधी तीन कैटेगरी बनाई गई है। जिसके तहत लोगो को नियमों का सख्ती से पालन करते हुए अपने संस्थान 1 मई 2020 से सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खोलने संबंधी ढ़ील दी गई है। रविवार को कोई ढील नही दी गई है।
जिला मैजिस्ट्रेट की ओर से जारी आर्डर के अनुसार कोरोना वायरस से बचाव हेतू लगाए गए कर्फ्यू के उपरांत भारत सरकार के गृह मंत्रालय तथा पंजाब सरकार के गृह सचिव की ओर से मिले निर्देशों के तहत ढील दी गई है। इस संबंधी स्वस्थ्य विभाग की ओर से जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
Punjab shops and commercial establishment act of AIEH Act के तहत रिजस्ट्रड सारी दुकाने, मल्टी ब्रांड और सिंगल ब्रांड माल के इलावा रिहायशी और मार्किट कंप्लैक्स में सारी दुकानें, म्यूनिसिपल कारपोरेशन और नगर कौंसिल की हद से बाहर पड़ती दुकानें, 50 फीसदी वर्करों के साथ मास्क पहन कर और सोशल डिस्टैंस को मेनटेंन रख कर दुकाने खोल सकते है।
मार्किट कंप्लैक्स और मल्टी ब्रांड तथा सिंगल ब्रांड के इलावा, पंजाब शाप तथा कम्रशियल एसटेबिलिशमेेंट एक्ट 1958 के तहत सारी दुकानी, जिसमें आस पड़ोस में दुकाने, अकेली दुकाने शामिल है तथा मि्यूिनसपल कारपोरेशन और नगर कौंसिल की हद के अंदर रिहायशी कंप्लैक्स में बनी दुकाने 50 फीसदी वर्कर तथा मास्क पहन कर और सोशल डिस्टैस मेनटेंन कर दुकाने खोल सकते है।
जानिए कैसे खुलेगीं दुकानें
कैटेगरी -1
सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार वाले दिन यह खुलेगी दुकाने
करियाना तथा जनरल प्रोविजन स्टोर, मेडिकल, फारमेंसी, बेकरी, डेयरी प्रोडक्टस, फ्रूट, सब्जी की दुकानें, मीट तथा पालेट्री की दुकानें, सीड़ तथा फ्रटीलाईजर तथा पेस्टिसाईड, एनेक की दुकाने, किताबों की दुकाने, सभी प्रकार की मैकेनिक तथा रिपेयर की दुकानें (जिसमें मोची, पलंबर, लोहार, बिजली रिपेयर, साईकल रिपेयर) वाले शामिल होगें।
कैटेगरी -2
सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार को यह दुकानें खुलेगीं।
जिसमें सीमेंट, रेत, बजरी स्टोर, हार्डवेयर, प्लाईबोर्ड, पेंट, सैनेटरी, ग्रलास स्टोर, मारर्बल तथा टाईल, पीवीसी पैनल तथा पाईप फिटिंग, पंप सेट, इलैक्ट्रिकल गुड्स तथा स्पेयर पार्ट की दुकानें, आटोमोबाईल ( टू व्हीलर तथा फोर व्हीलर), स्पेयर पार्ट स्टोर तथा साईकल स्टोर, मिठाई की दुकानें, ड्राई फ्रूट की दुकानें खुलेगीं।
कैटेगरी-3
मंगलवार, गुरुवार तथा शनिवार को यह दुकाने खुलेगीं
क्लाथ मर्चेट, रेडिमेड गार्मेंट, शूज, दर्जी, ड्राई क्लीनर, डाईंग शाप, ज्वेलर, जनरल स्टोर (मनियारी), घड़ी तथा मोबाईल स्टोर तथा मोबाईल रिपेयर शाप, स्पोर्टस की दुकान, बर्तन, क्राक्ररी तथा प्लास्टिक गुड्स की दुकान, इलैक्ट्रोनिक गुड्स
सब्जी तथा फ्रूंट वाले पहले की तरह ही काम करेंगे। कर्फ्यू में राहत केवल पैदल जाने वालों को मिलेगी। जबकि वाहन से जाने वालों के लिए पास अनिवार्य होगा।