फास्टटैग की लाईन में एंट्री नही करने पर नही लगेगा दोगुना जुर्माना
फास्टैग के बारे में कि यह फास्टैग क्या यह कैसे काम करता है? इसको कहां से खरीद सकते हैं और इसका यूज कहां कहां पर कर सकते हैं तथा इसको रिचार्ज कैसे कराते हैं। इस संबंधी लोगो को पूरी जानकारी उपलब्ध नही है।
टोल
प्लाजाओं पर टोल कलेक्शन सिस्टम से होने वाली परेशानियों का हल
निकालने के लिए “राष्ट्रीय हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया” NHAI की ओर से भारत
में
“इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन” (ETC) सिस्टम शुरू किया गया है।जिसे एक दिसंबर
से पूरे देश में अनिवार्य किया गया है। फास्टैग सिस्टम की मदद से आपको टोल
प्लाजा में टोल टैक्स देने के
दौरान होने वाली परेशानियों से निजात मिल सकेगी। फास्टैग की मदद से आप टोल
प्लाजा में बिना रुके अपना टोल प्लाजा टैक्स दे सकेंगे आपको बस अपने बाहन
पर फास्टैग लगाना होगा।
फास्टैग क्या है?
फास्टैग एक उपकरण होता है जो वाहन के सामने वाले कांच पर लगाया जाता है। और इसमें रेडियो फ्रिकवेंसी आईडेंटिफिकेशन ( RFID) लगा होता है। जैसे ही आप की गाड़ी टोल प्लाजा के पास आ जाती है, तो टोल प्लाजा पर लगा सेंसर आपके वाहन के विंड स्क्रीन में लगे फास्टैग के संपर्क में आते ही आपके फास्टटैग अकाउंट से उस टोल प्लाजा पर लगने वाला शुल्क काट देता है । आप बिना वहां रुके अपना प्लाजा टेक्स का भुगतान कर देते हैं। वाहन में लगा यह टैग, आपके प्रीपेड खाते के सक्रिय होते ही अपना कार्य शुरू कर देगा। वहीं जब आपके फास्टैग अकाउंट की राशि खत्म हो जाएगी, तो आपको उसे फिर से रिचार्ज करवाना पड़ेगा। फास्टैग की वैधता 5 वर्ष की होगी यानी 5 वर्ष के बाद आपको नया फास्टैग अपनी गाड़ी पर लगवाना होगा.
फास्टैग के फायदे सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने टोल प्लाजा में टोल टैक्स देने के कारण लगने वाली गाड़ियों की लंबी लाइन और खुले पैसे होने की समस्या को हल करने के लिए फास्टैग सिस्टम को देश के कई टोल प्लाजा ऊपर शुरू किया है। फास्टैग की मदद से आपका समय बचने के साथ-साथ आपके पेट्रोल या डीजल की भी बचत होगी।
जब भी आप फास्टैग लगे वाहन से किसी टोल प्लाजा को पार करेंगे, तो फास्टैग अकाउंट से आपका शुल्क कटते ही आपके पास एक एसएमएस आ जाएगा। एसएमएस के जरिए आपको फास्टैग अकाउंट से कितनी राशि काटी गई है उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी।
आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आरटीजीएस और नेट बैंकिंग के माध्यम से अपने फास्टैग अकाउंट को रिचार्ज कर सकते हैं। आप किसी भी पॉइंट ऑफ सेल(POS) के अंदर आने वाले टोल प्लाजा और एजेंसी में जाकर अपना फास्टैग स्टीकर और फास्टैग अकाउंट खुलवा सकते हैं। राष्ट्रीय हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट में जाकर आप अपने आसपास के पॉइंट ऑफ सेल की जगह पता कर सकते हैं। बैंक ने पूरे देश के सभी राजमार्गों पर टोल शुल्क देने को आसान बनाने के लिए पेटीएम फास्टैग को शुरू किया है।इसे आनलाईन खरीदा जा सकता है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी गाड़ी निर्माताओं कंपनी और वाहन डीलरों को यह सुनिश्चित करने को कहा है, कि खरीदे जाने वाले वाहनों पर उसके मालिक द्वारा फास्ट टैग जरूर लगवाया जाए। इसीलिए अब यह आवश्यक है कि आपको फास्टैग अपने वाहन पर लगवाना होगा।
अगर टोल प्लाजा पर फास्टटैग स्कैनर हुआ खराब, तो कैसे कटेगा टोल।
टोल प्लाजा पर फ्री में गुजर सकेंगे वाहन
NHAI के मुताबिक अगर
किसी टोल पर RFID स्कैनर में कोई खराबी है और फास्टैग को स्कैन नहीं कर पा
रहा है, तो इसके लिए वाहन चालक को कोई कोई पैसा नहीं चुकाना होगा और उसे
फ्री में जाने की इजाजत दी जाएगी। इसके लिए टोल प्लाजा को निर्देश दिए गए
हैं। साथ ही उन्हें टोल पर बोर्ड लगाने के लिए भी कहा गया है, जिससे
जागरुकता फैलाई जा सके।
अगर आप टोल प्लाजा
से गुजरते हैं और RFID स्कैनर मशीन में खराबी है, और वह गाड़ी में फास्टैग
को स्कैन नहीं कर पाता है तो और टोल प्लाजा का गेट नहीं खुलता है, तो नेशनल
हाईवे फी रूल्स के मुताबिक टोल प्लाजा संचालक बिना टोल के ही जाने देगा।
साथ ही वह मैनुअल तरीके जीरो फीस की रसीद भी काटेंगे, ताकि उस गाड़ी का
रिकॉर्ड दर्ज हो जाए। वहीं, अगर आपकी गाड़ी पर फास्टटैग नहीं लगा है और आप
टोल प्लाजा पर फास्टटैग लेन से निकलना चाह रहें, तो आपको दोगुनी राशि चुकानी
होगी।
हालांकि, टोल प्लाजा पर एक लाइन बिना फास्टटैग वाहनों के लिए भी होगा और इससे सामान्य टैक्स वसूला जाएगा। एक दिसंबर से फास्टटैग अनिवार्य देश भर में एक दिसंबर से चार पहिया वाहनों पर फास्टटैग अनिवार्य किया गया है। यह इसलिए किया गया है कि आम जनता को जाम से निजात मिल सके। वहीं, एनएचआई के अनुसार अगर कोई ओवरलोड ट्रक टोल प्लाजा से गुजर रहा है, तो फास्टटैग के जरिए ओवरलोड की राशि कट जाएगी।
एनएचएआई के मुताबिक, अगर किसी वाणिज्य वाहन पर 20 फीसदी तक ओवरलोड है, तो वाहन मालिक से दोगुना 20 से 40 फीसदी ओवरलोड पर चार गुना, 40 से 60 फीसदी ओवरलोड पर छह गुना, 60 से 80 फीसदी पर आठ गुना और 80 से 100 फीसदी ओवरलोड पर दस गुना तक का जुर्माने वसूला जाएगा। इसके लिए टोल पर वजन तोलने की मशीने जैसे उपकरण लगाए जा रहे हैं, तो ट्रक के वजन का आंकलन करके टोल राशि ऑटोमैटिक ही काट लेंगे।
फास्टटैग का रंग निर्धारित अधिकारियों के मुताबिक कार, जीप वैन के लिए नीले रंग का फास्ट टैग निर्धारित किया गया है। हल्के वाणिज्य वाहनों के लिए लाल व पीला रंग, बस के लिए हरा व पीला रंग, मिनी बस के लिए संतरी रंग निर्धारित किया गया है। ट्रक को उनकी क्षमता के अनुसार मिलेगा रंग ट्रक को उनकी क्षमता के अनुसार रंग दिया गया है। 12 से 16 हजार किलो वजन वाले ट्रक को हरा रंग, 14,200 से 25 हजार किलो के ट्रक को पीला रंग, 25 से 54 हजार किलो के वजनी ट्रक को गुलाबी तथा 54,200 किलो से अधिक वजन के ट्रक को आसमानी रंग दिया गया है। जेसीबी व अन्य निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली मशीन के लिए ग्रे रंग का फास्ट टैग निर्धारित हुआ है।