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गुरदासपुर के गीता भवन रोड निवासी दंपत्ति व एक अन्य को दस साल कैद,एक लाख रुपए जुर्माना,दोषियों से पकड़ी गई थी हेरोइन

गुरदासपुर के गीता भवन रोड निवासी दंपत्ति व एक अन्य को दस साल कैद,एक लाख रुपए जुर्माना,दोषियों से पकड़ी गई थी हेरोइन
  • PublishedAugust 13, 2021

गुरदासपुर, 13 अगस्त (मनन सैनी)। एनडीपीएस एक्ट के मामले में स्पेशल कोर्ट के न्यायधीश अमर पायुल की अदालत ने गीता भवन रोड निवासी भारत गिल उर्फ शिवा पुत्र विजय गिल, एकता पत्नी भारत गिल, अमित गिल उर्फ गोरी पुत्र विजय गिल को एनडीपीसी एक्ट के मामले में दोषी पाए जाने के बाद दस साल की सजा व एक लाख रुपए जुर्माने के आदेश दिए है। जुर्माना न अदा करने पर आरोपियों को छह महीने और सजा काटनी होगी।

बतां दें कि वर्ष 2018 में थाना सिटी की पुलिस की ओर से पीबी 06 एम 6619 को रोककर उसकी तलाशी लेनी चाही तो गाड़ी में महिला में भी सवार थी। जिसके बाद थाना प्रभारी ने डयूटी मजिस्ट्रेट को बुलाकर गाड़ी की जांच की तो गाड़ी में से 800 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। गाड़ी में भारत गिल और उसकी पत्नी एकता सवार थे। मामले की गहनता से पूछताछ के दौरान खुलासा है कि कपूरथला जेल में बंद अमित गिल के कहने पर उन्होंने हेरोइन ली थी। जिसके चलते अदालत ने इस मामले में पहले से ही जेल में बंद अमित गिल को भी मामले में शामिल कर लिया। 12 जनवरी 2018 को इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरु कर दी गई। इस मामले में अब माननीय अदालत ने तीनों दोषियों को सजा सुनाई है।

Written By
The Punjab Wire