आई.टी. एक्ट की ग़ैर ज़मानती धाराओं अधीन निशान गिल के खि़लाफ़ मामला हुआ दर्ज
चंडीगढ़, 19 जुलाईः सोशल मीडिया पर पंजाब राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती मनीषा गुलाटी के खि़लाफ़ अभद्र टिप्पणियाँ करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध मामला आज अमृतसर के सिविल लाईन्स थाने में आई.टी. एक्ट की ग़ैर ज़मानती धाराओं अधीन निशान गिल नामक व्यक्ति के खि़लाफ़ मामला दर्ज किया गया है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए पंजाब राज्य महिला आयोग के एक प्रवक्ता ने बताया कि उक्त व्यक्ति महिला आयोग की अध्यक्ष के खि़लाफ़ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियाँ कर रहा था, जिसका आयोग द्वारा संज्ञान लिया गया और आज सिविल लाईन्स अमृतसर में निशान गिल के खि़लाफ़ एफ.आई.आर. नं.164 दिनांक 19/07/21 को आई.टी.एक्ट की धारा 67 और आई.पी.सी. की धारा 509 अधीन मामला दर्ज किया गया।