पंजाब पुलिस द्वारा सिमरजीत सिंह बैंस के विरुद्ध कोविड सम्बन्धी गलत प्रचार करने के लिए मुकदमा दर्ज

simarjiit Bains

चंडीगढ़, 7 सितम्बर: पंजाब पुलिस ने सोमवार को लोक इंसाफ़ पार्टी (एल.आई.पी) नेता और विधायक सिमरजीत सिंह बैंस के खि़लाफ़ कोविड महामारी सम्बन्धी लोगों में भ्रामक प्रचार करने के दोष के तहत एफ.आई.आर दर्ज की है।

पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि सिविल सर्जन की शिकायत के आधार पर आपदा प्रबंधन कानून की धारा 54, ऐपीडैमिकस एक्ट, 2005, महामारी रोग एक्ट, 1897 की धारा 3 और आईपीसी की धारा 188, 505 के अंतर्गत थाना डिविजऩ नंबर 8, लुधियाना में मामला दर्ज किया गया है और लुधियाना पुलिस की तरफ से अगली कानूनी कार्यवाही जारी है।

सिविल सर्जन लुधियाना ने अपनी शिकायत में लुधियाना पुलिस को आत्म नगर हलका लुधियाना से विधायक सिमरजीत सिंह बैंस के खि़लाफ़ कोविड -19 सम्बन्धी एक वीडियो क्लिप के द्वारा भ्रामक प्रचार करने के लिए कानूनी कार्यवाही की विनती की थी। सिविल सर्जन ने कहा कि यह वीडियो क्लिप विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर चलाई जा रही है, इस तरह कोविड -19 के सम्बन्ध में लोगों में भ्रम वाला माहौल पैदा होता है। शिकायत में कहा गया है कि बैंस लोगों को मास्क न पहनने के लिए उकसा रहा था।

लुधियाना पुलिस की तरफ के ली गई कानूनी राय में जि़ला अटार्नी लुधियाना ने कहा कि सिमरजीत सिंह बैंस ने नोवल कोरोना वायरस के कारण पैदा हुई कोविड -19 महामारी की गंभीरता और परिणाम को अनदेखा करते हुये बड़ा ग़ैर-जिम्मेदाराना बयान दिया है। बैंस यह दावा कर रहा है कि कोरोना वायरस सरकार के द्वारा लोगों को गुमराह करने के लिए छोड़ा एक भय है जिससे वह अपनी ताकत कायम रख सकें। जि़ला अटार्नी ने आगे कहा कि उन्होंने लोगों को मास्क न पहनने के लिए उकसाया।

जि़ला अटार्नी (डी.ए) की तरफ से दी गई राय के अनुसार चाहे सिमरजीत सिंह बैंस एक निर्वाचित विधायक हैं, जोकि लुधियाना के नागरिकों के एक हिस्से की नुमायंदगी कर रहे हैं परन्तु वह फेस मास्क पहनने से मना करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जिनको केंद्र सरकार ने देश के नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करने के लिए लाजि़मी बनाया है।

डी.ए. ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि पहले ही देश के साथ-साथ पंजाब में भी कोरोना महामारी के कारण बहुत सी जानें जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह बैंस जान-बूझ कर राज्य में रहते लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को नुक्सान पहुँचा रहा है और केंद्र और राज्य सरकारों के आपदा प्रबंधन एक्ट, महामारी एक्ट आदि के नियमों और दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए उकसाया गया। यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी मास्क पहनने की सलाह दी है।

Exit mobile version