इंट भठ्ठों सहित कई अन्य उघोगों को हिदायतों के तहत कर्फ्यू से मिली छूट

Dc Mohammad Ishfaq

गुरदासपुर। कोरोना वायरस के बचाव के लिए जिले में कफ्र्यू लगा हुआ है। भारत सरकार के गृह विभाग द्वारा भारत में लगे लॉकडाऊन में कंस्ट्रक्शन से संबंधित गतिविधियां करने की हिदायतों के तहत छूट जारी की गई थी और पंजाब सरकार के एडीशनल मुख्य सचिव, गृह विभाग व न्याय द्वारा भी भारत सरकार की गाईडलाइनज जारी की गई है। इस लिए उक्त गाईडलाइनज के तहत स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज/इंडस्ट्री इस्टीब्लिशमेंट (सरकारी व प्राइवेट) को हिदायतों के तहत छूट दी गई है। 

जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इशफाक ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में चल रही फैक्ट्रियां जो म्यूंसिपल कार्पोरेशन व नगर कौंसिल के हद से बाहर है, को कफ्र्यू के दौरान काम करने की छूट दी गई है। मेनूफेकचरिंग व अन्य उद्योगिक संस्थाएं जो स्पेशल इक्नामिक्स जोन इंडस्टीरियल अस्टेट व इंडस्टीरियल टाऊनशिप से संबंधित है और एक्सपोर्ट करने वाली उद्योगिक इकाईयों को छूट दी है। जरुरी वस्तुओं जैसे ड्रगज, फार्माकुटीकल, मेडिकल डिवास व इनसे संबंधित कच्चा माल, रुरल एरिये में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो म्यूंसिपल कार्पोरेशन व नगर कौंसिलों के हद से बाहर है, प्रोडक्शन यूनिट जो लगातार काम करती है, कोला प्रोडक्ट, माइनज व मिनरल प्रोडक्टस, इनकी यातायात के लिए व्हीकल, पेकिंग, मटीरियल से संबंधित मेनूफेक्चरिंग यूनिट, ज्यूट इंडस्ट्रीज, शिफ्ट वाइज व फिजिकल डिस्टेंस मेनटेन रखकर, तेल व गैस से संबंधित यूनिट/रिफाइनरी शामिल है।

म्यूंसिपल कार्पोरेशन व नगर कौंसिल की हद से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे भट्ठो को चलाने के लिए हिदायतों के तहत छूट दी गई है। भट्ठों में दस से अधिक वर्कर न होने और उनका भट्ठो के कंप्लेक्स में रहने का प्रबंध हों। सोशल डिस्टेंस मेनटेन करके रखने को यकीनी बनाया जाए और स्टेंडर्ड आप्रेटिंग प्रोटोकोल को लागू किया जाए। भट्ठा मालिक फिजिकल डिस्टेंस को मेनटेन रखते हुए वर्करों को काम वाले स्थान तक ले जाने का प्रबंध करेंगे। भट्ठा कर्मचारी और वर्कर फिजिकल डिस्टेंस मेनटेन करके रखेंगे और सफाई आदि का पूरा ध्यान रखेंगे।

इंडस्ट्रीज यूनिट अपने स्तर पर एक नोडल अधिकारी तैनात करेंगे, जो कोरोना से बचाव के लिए भारत सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी हिदायतों की पालना को यकीनी बनाने के लिए पाबंद होंगे। काम शुरु करने से पहले नोडल अधिकारी का नाम लिखित रुप में संबंधित सब डिवीजन मेजिस्ट्रेट को देना अनिवार्य होगा। उद्योगिक यूनिट भारत सरकार के गृह विभाग द्वारा समय समय पर जारी हुई हिदायतों की पालना करने के लिए पाबंद होंगे।

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