पंजाब सरकार ने मास्क और हैंड सैनेटाईजर्ज़ को ज़रूरी वस्तुएँ घोषित किया -आशू

Bharat Bhushan Ashu

चंडीगढ़, 21 मार्च:नोवल कोरोनावायरस (कोविड -19) फैलने के मद्देनजऱ पंजाब सरकार के खाद्य, सिविल सप्लाईज और उपभोक्ता मामले विभाग ने शनिवार को मास्क (2 प्लाई और 3 पलाई सर्जीकल मास्क, एन 95 मास्क) और हैंड सैनेटाईजर्ज को ज़रूरी वस्तुओं की सूची में शामिल किया है, जिसके अंतर्गत दुकानदारों द्वारा उपभोक्ताओं से इनकी निर्धारित कीमत ही वसूली जा सकेगी।इसका खुलासा करते हुए आज यहाँ खाद्य, सिविल सप्लाईज और उपभोक्ता मामलों के मंत्री भारत भूषण आशु ने कहा कि यह फ़ैसला कोविड-19 के फैलने के दौरान दुकानदारों, स्टॉकिस्टों, डीलरों द्वारा मास्क और हैंड सैनेटाईजर्ज और अन्य ऐसी वस्तुओं की जमाखोरी किये जाने की रिपोर्टें आने का गंभीर नोटिस लेते हुए लिया गया है, क्योंकि ऐसा होने से इन वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही थीं।

आशु ने कहा कि पंजाब सरकार ने पंजाब कमोडिटीज़ प्राईस मार्किंग एंड डिस्प्ले कंट्रोल ऑर्डर, 1992, के अंतर्गत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए मास्क (2 प्लाई और 3 प्लाई सर्जीकल मास्क, एन 95 मास्क) और हैंड सैनेटाईजर्ज को ज़रूरी वस्तुओं की सूची में शामिल किया है।मंत्री ने आगे कहा कि सम्बन्धित जि़ला खाद्य एवं सिविल सप्लाईज कंट्रोलरों को हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि वह वैंडरों, स्टॉकिस्टों और डीलरों को यह हुक्म जारी करेंगे कि वह इन वस्तुओं और अन्य ज़रूरी वस्तुओं को अपने व्यापारिक संस्थानों के प्रवेश के नज़दीक अपने काम के समय के दौरान प्रदर्शित करेंगे और इनकी निर्धारित कीमत सूची भी गुरमुखी लिपि में लिखकर लगाना यकीनी बनाएंगे।  

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