पंजाब सरकार ने डिपूओं को 31 मार्च तक ई.पी.ओ.एस मशीनों के द्वारा राशन बाँटने पर लगाई रोक: भारत भूषण आशू

Bharat Bhushan Ashu

चंडीगढ़, 21 मार्च: पंजाब सरकार ने आज सभी राशन डीपू धारकों को निर्देश जारी किये हैं कि वह नोवल कोरोनावायरस (कोविड -19) के फैलने के प्रभावों को घटाने के लिए सावधानियों और उपायों को सही तरीके से लागू करें और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के लाभपात्रीयों को अनाज का वितरण करते समय ई.पी.ओ.एस मशीन का प्रयोग न करने को यकीनी बनाएं। यह जानकारी देते हुए पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पंजाब द्वारा 21 मार्च, 2020 को ‘महामारी रोग ऐक्ट, 1897 (प्रति साथ संलग्र है) के अंतर्गत जारी किये गए आदेशों के मुताबिक 31 मार्च तक लाभपात्रीयों को ई.पी.ओ.एस के द्वारा गेहूँ के वितरण को रद्द करने का फ़ैसला किया गया है।

यह हुक्म तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।उन्होंने आगे कहा कि अब सभी डीपू धारकों/इंस्पेक्टरों को सभी रह गए लाभपात्रीयों के लिए अलग रजिस्टर तैयार करना होगा जिनको अभी तक गेहूँ के स्टाक का अपना बनता कोटा प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा 31 मार्च तक ऐसे लाभपात्रीयों को घर जाकर गेहूँ मुहैया करवाने और गेहूँ के सभ्य वितरण पर पूरी नजऱ रखने के लिए भी हुक्म दिए गए हैं। लाभपात्रीयों को गेहूँ के वितरण के दौरान सतर्कता समिति के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी को भी यकीनी बनाना लाजि़मी होगा।प्रवक्ता ने आगे कहा कि यह यकीनी बनाना लाजि़मी है कि वितरण के समय 20 से अधिक लोग एक समय में इकठ्ठा न हों।

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