गरीबों के लिए गेहूँ बाँटने में हेरा-फेरी के लिए डीपू होल्डर और सरपंच समेत दो अन्यों के खि़लाफ़ केस दर्ज

चंडीगढ़, 15 जनवरी: पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने आज पठानकोट जि़ले के गाँव खियाला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूँ के वितरण में हेरा-फेरी करने के दोष अधीन सरकारी राशन डीपू के मालिक परशोतम लाल, उसकी पत्नी सोनीया, गाँव की सरपंच रजनी और कमेटी मैंबर दिवान चंद के खि़लाफ़ फ़ौजदारी केस दर्ज किया है।

इस संबंधी जानकारी देते हुए विजीलैंस ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने बताया कि पठानकोट जि़ले के गाँव खियाला में राशन डीपू चला रहे परशोतम लाल को बी.पी.एल. परिवारों को बाँटने के लिए गेहूँ का कोटा अलॉट किया गया था। खाद्य एवं सिविल सप्लाई विभाग द्वारा जांच के अनुसार इस गाँव में बी.पी.एल. परिवारों को जारी 229 नीले कार्डों सम्बन्धी दिसंबर 2014 से मार्च 2017 के समय के दौरान इस डीपू को 138 क्विंटल गेहूँ अलॉट किया गया था।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि परशोतम लाल ने सरपंच रजनी और अन्यों के साथ मिलीभुगत करके गरीब परिवारों को बाँटने के लिए डीपू पर आया गेहूँ हड़प लिया। यह गेहूँ पंजाब सरकार द्वारा लागू सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्कीम के अंतर्गत लाभपात्रियों को नहीं बाँटा गया।प्रवक्ता ने बताया कि इस सम्बन्धी विजीलैंस ब्यूरो के पुलिस थाना अमृतसर में आई.पी.सी. की धारा 409, 420, 465, 467, 468, 471 और 120-बी के अंतर्गत फ़ौजदारी मामला दर्ज किया गया है और दोषों की पड़ताल के लिए आगे जांच जारी है।

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