कार में अकेले सफर करने वालों को भी मास्क पहनना जरुरी- दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मास्क एक ‘सुरक्षा कवच’ की तरह काम करता है और कोरोना वायरस को फैलने से रोकता है।

कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका का निपटारा करते हुए कहा है कि बंद कार में अकेले हों तो भी मास्क लगाना जरूरी है। इस आदेश के बाद कार में अंदर बैठे इकलौते शख्स को भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। HC ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अकेले ड्राइविंग कर रहा है तो भी मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि मास्क एक ‘सुरक्षा कवच’ के रूप में कार्य करता है जो कोरोना वायरस के प्रसार को रोकता है। कुल चार याचिकाएं मास्क को लेकर दायर की गई थीं, जिनका निपटारा कर दिया गया है।

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा है कि मास्क पहनने को अहं का मुद्दा नहीं होना चाहिए। कोर्ट के मुताबिक, यह कोविड-19 संक्रमण से स्वयं और दूसरों के बचाव का तरीका है। दरअसल, हाई कोर्ट ने यह बात एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कही, जिसमें अकेले निजी कार चलाते हुए मास्क नहीं पहनने पर हुए चालान को चुनौती दी गई थी। 

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