पंजाब सरकार द्वारा राइट टू फेयर कम्पैनसेशन एंड ट्रांसपेरैंसी इन लैंड एक्यूजि़शन, रीहैबिलीटेशन एंड रीसैटलमैंट एक्ट, 2013 में संशोधन

नगर निगमों, नगर काउंसिलों, म्युनिसिपल कमेटियों और नगर पंचायतों की हदों के साथ लगने वाली ज़मीनों का अधिग्रहण करने के बदले दी जाने वाली मुआवज़ा राशि में की बढ़ोतरी

शहरी क्षेत्र की हद से 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक अधिग्रहण की जाने वाली ज़मीन का मुआवज़ा बाज़ार भाव की अपेक्षा दोगुना होगा-माल मंत्री, गुरप्रीत सिंह कांगड़

चंडीगढ़, 15 जनवरी: राज्य सरकार द्वारा राइट टू फेयर कम्पैनसेशन एंड ट्रांसपेरैंसी इन लैंड एक्यूजि़शन, रीहैबिलीटेशन एंड रीसैटलमैंट एक्ट, 2013 में संशोधन किया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य में नगर निगमों, नगर काउंसिलों, म्युनिसिपल कमेटियों और नगर पंचायतों की हदों के साथ लगने वाली ज़मीनों के अधिग्रहण के बदले दी जाने वाली मुआवज़ा राशि में वृद्धि की गई है। यह जानकारी जी.एस. कांगड़, राजस्व और पुनर्वास मंत्री, पंजाब ने दी। उन्होंने बताया कि 1 से 20 किलोमीटर तक का मुआवज़ा बाज़ार भाव का 1 से 2 गुना होगा।

इस सम्बन्धी राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में किसी भी शहरी क्षेत्र के अधिग्रहण की जाने वाली ज़ीमन के ख़ास किल्ला या इसके हिस्से, जैसे भी हो, तक की छोटी/सीधी/रेडियल दूरी के लिए गुणात्मक कारक नगर निगम के 5 किलोमीटर तक का बाज़ार भाव का 1.0 गुना, नगर काउंसिल/ म्युनिसिपल कमेटियों/नगर पंचायत (नज़दीकी शहरी संस्था को विचारा जायेगा) के 5 किलोमीटर तक का 1.25 गुना, 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 1.25 गुना, 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 1.50 गुना और 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 1.75 गुना और 20 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए बाज़ार भाव का 2.0 गुना होगा। गौरतलब है कि इससे पहले शहरी क्षेत्र की हद से 10 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित क्षेत्र के मामले में गुणात्मक कारक 1.0 और इससे अधिक दूरी पर स्थित क्षेत्र के मामले में 1.25 था।

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