पंजाब सरकार द्वारा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने के लिए लाइसेंस नवीनीकरण की स्वचालित सुविधा को मंजूरी

केबिनेट द्वारा उद्योगों के लिए रजिस्टरों के इलेक्ट्रॉनिक / डिजिटल रख-रखाव को भी मंजूरी

चंडीगढ़, 5 अगस्त:वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य के सकल घरेलू उत्पदा के 2 प्रतिशत तक अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने के योग्य बनने और व्यापार करने को और आसान बनाने के लिए कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा उद्योगों के लिए लाइसेंस नवीनीकरण और इलेक्ट्रॉनिक / डिजिटल माध्यम के जरिये रजिस्टरों के रख-रखाव के लिए स्वचालित सुविधा की आज्ञा का फैसला लिया गया है।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा पंजाब मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई मीटिंग के दौरान फैक्ट्रीज ऐक्ट,1948 और पंजाब फैक्ट्री नियम 1952 में आवश्यक संशोधनों को मंजूरी दी गई।

नये नियमों के अनुसार, लाइसेंस का डिजिटल तौर पर स्वचालित विधि के द्वारा एक वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जायेगा, यदि लाइसेंस के विवरणों में पिछले वर्ष जारी /नवीनीकृत लाइसेंस की अपेक्षा या सरकार द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों में कोई बदलाव नहीं है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह फैसला भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 2020-21 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्र्रतिशत तक अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने के लिए योग्यता की खातिर जारी निर्देशों के अनुसार है जिसके अंतर्गत राज्य द्वारा विशेष राज्य स्तरीय संशोधनों को 31 जनवरी, 2021 तक लागू किया जाना लाजिमी है। व्यापारिक संस्थानों के लिए जरुरी सर्टीफिकेटों /लाइसेंसों का स्वचालित तौर पर नवीनीकरण इन संशोधनों में से एक है।
प्रवक्ता ने बताया कि 2 प्र्रतिशत अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने के लिए स्वचालित मंजूरियां मुहैया करवाने के लिए नियमों में बदलाव अनिवार्य थे।

मौजूदा समय में पंजाब फैक्ट्री नियम 1952 के अंतर्गत राज्य में उद्योगों के लिए लाइसेंस का स्वचालित तौर पर नवीनीकरण करवाने के लिए सुविधा का कोई उपबंध नहीं है। इस मंतव्य के लिए, कैबिनेट द्वारा फैक्ट्रीज ऐक्ट 1948 / पंजाब फैक्ट्री नियम 1952 के अंतर्गत लाइसेंस के स्वचालित तौर पर नवीनीकरण के लिए नये नियम 10-ए के शुमार को मंजूरी दी गई है।
इसी तरह अलग-अलग प्लेटफार्मों पर तकनीकी सुधार के मद्देनजर उद्योगों की माँग को विचारते हुए फैक्ट्रीज ऐक्ट 1948 और पंजाब फैक्ट्री नियम 1952 के अंतर्गत अलग-अलग निर्धारित रजिस्टरों के इलेक्ट्रॉनिक / डिजीटल माध्यमों के जरिये रख-रखाव से सम्बन्धित पंजाब फैक्ट्री नियम 1952 में नये नियम 114 को भी शुमार किया गया है।

पंजाब शहरी पर्यावरण सुधार प्रोग्राम-फेज़ 2 के अंतर्गत स्थानीय निकाय विभाग के लिए 1046 करोड़ जारी करने के लिए मंजूरी
इसी दौरान 167 शहरी स्थानीय संस्थाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और लोगों के जीवन स्तर को और सुधारने के लिए मंत्रालय द्वारा पंजाब शहरी पर्यावरण सुधार प्रोग्राम-फेज़ 2 के अंतर्गत स्थानीय निकाय विभाग के लिए 1046 करोड़ के फंड जारी करने के लिए मंजूरी दे दी गई है।

पंजाब सरकार द्वारा यह प्रोग्राम वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान शुरू किया गया था जिसका मंतव्य पार्कों के रख-रखाव और निर्माण, कूड़े के प्रबंधन, स्ट्रीट लाईटों और सडक़ों आदि से सम्बन्धित बुनियादी ढांचे में सुधार और 167 शहरी स्थानीय संस्थाओं के क्षेत्रों के निवासियों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने को यकीनी बनाना है, जिसकी खातिर इस प्रोग्राम के अंतर्गत 298.75 करोड़ मंजूर किये गए थे।

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