सुखबीर बादल समेत विरसा सिंह वल्टोहा, अमरपाल सिंह बोनी पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज

Sukhbir

 मैसर्ज फैंडस एंड कंपनी की ओर से ब्यास थाने में की गई थी शिकायत

गुरदासपुर, 1 जुलाई (मनन सैनी)। अमृतसर रुरल अधीन पड़ते ब्यान थाना में शिरोमणि अकाली दल(बादल) के प्रधान सुखबीर सिंह बादल, विरसा सिंह वल्टोहा व अमरपाल सिंह बोनी (अजनाला) के खिलाफ विभिन्न​ धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह मामला मैसर्ज फ्रैंडस एंड कंपनी जोकि ब्लाक नंबर पांच के कंट्रेक्ट होल्डर है की ओर से ​दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर जांच के उपरांत दर्ज किया गया है।  

इस संबंधी पुलिस को दी गई शिकायत में शिकायत कर्ता की ओर से बताया गया कि सुखबीर सिंह बादल, अमरपाल सिंह बोनी, विरसा सिंह अजनाला अपने काफी समर्थकों के साथ ​वजीर भुल्लर की खड्ड में पहुंचे तथा वहां काम कर रहे लोगों को डराया धमकाया है। 

इस संबंधी उच्च अधिकारी ने बताया कि वजीर भुल्लर डिसलटिंग साईट संबंधी जिला माईनिंग अमृतसर से रिपोर्ट हासिल की गई थी । जिस संबंधी कार्यकारी इंजिनिअर ड्रेनेज कम माईनिंग डविजन अमृतसर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ​वजीर भुल्लर ​डिसलटिंग साईट फ्रैड़स एड कंपनी बकरमंडी अमृतसर को पंजाब सरकार की कैबिनेट कमेटी के फैसले के अनुसार अलाट है तथा मौके पर उक्त पंजाब सरकार की ओर से जारी की गई हिदायतों के अनुसार ही काम चल रहा है और किसी भी किस्म की कोई भी नियमों की अनदेखी नही हुई।

जिसके चलते​ शिकायतकर्ता और जिला माईनिंग अफसर की रिपोर्ट के आधार पर तथा उनकी रिपोर्ट के आधार पर सामने आया है कि 30 जून को लीगल चल रही वजीर भुल्लर साईट पर उक्त की ओर से एकत्र कर कोरोना महामारी के नियमों तथा पंजाब सरकार के हुक्मों की अव्हेलना की है। शिकायतकर्ता के ब्यानों पर तथा महामारी के चलते उक्त तीनों पर 269,270,188,341,506 आईपीसी एक्ट तथा 3 एपिडेमिक एक्ट का होना पाया गया है तथा मामला दर्ज किया गया है। 

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